मूल कर्तव्य ( Fundamental Duties )
- मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है - भाग 4 (क)
- मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है - अनुच्छेद 51 (क)
- मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए है - रूस ( सोबियत संघ )
- किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है - 11 ( पहले 10 थी )
- किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया - 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
- 11वाँ मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से सुसंगत था - अनुच्छेद 21 (क)
- संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किनके लिए है - केवल भारतीय नागरिकों के लिए
- क्या मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है - इस संबंध में संविधान मौन है और स्थिति अनिश्चित है
- संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है - मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना
- नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी - स्वर्ण सिंह समिति
मूल कर्तव्यों की सूचि
1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्टगान का आदर करें
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोय रखें और उनका पालन करें
3. भारत की प्रभुता, एकता, और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण (बनाए) रखें
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृप्त की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊचाइयों को छू सके
11. माता-पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें ( 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया )
mujhe garv hai apne desh pe apne samvidhan pe.
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