मौलिक अधिकार ( Fundamental Rights )
मूल अधिकार ( अनुच्छेद 12 - 35 )
विशिष्ट मूल अधिकार - अनुच्छेद 14 -32
( 1 ) समता का अधिकार (अनु. 14 -1 8 )
- अनु. 1 4 - विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण
- अनु. 15 - धर्म ,मूलवंश ,जाति ,लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- अनु. 16 - लोक-नियोजन के विषय में अवसर की समता
- अनु. 17 - अस्पृश्यता का उन्मूनल
- अनु. 18 - उपाधियों का अंत
- अनु. 19 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार
- भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्ण सम्मलेन का अधिकार
- संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार
- भारत में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार
- भारत में कहीं भी निवास का अधिकार
- कोई वृत्ति, व्यापर आदि करने का अधिकार
- अनु. 20 - अपराधों के लिये दोषसिद्ध के सम्बन्ध में संरक्षण
- अनु. 21 -प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
- अनु. 21 (क)- प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (6 -14 वर्ष की आयु तक )
- अनु. 22 - कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और निरोध के संरक्षण
( 3 ) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23 -24 )
- अनु. 23 - मानव के दुर्व्यापार, बलात श्रम तथा बेगार का प्रतिषेध
- अनु. 24- कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध
( 4 ) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 -28 )
- अनु. 25- अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अनु, 26- धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनु. 27- किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता
- अनु. 28- कुछ शिक्षा संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता
( 5 ) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु. 29 -30 )
- अनु. 29- भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार
- अनु. 30- शिक्षा संस्थाओ की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
( 6 ) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32 )
- अनु. 32- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान की आत्मा )
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